पटना, 27 सितंबर 2025: बिहार में अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक और परिचारी पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को अब इंटरमीडिएट/मैट्रिक में 45 प्रतिशत अंक हासिल करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी।
शिक्षा विभाग के सचिव दिनेश कुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
सूत्रों के अनुसार, अब अनुकंपा के तहत अभ्यर्थी विद्यालय लिपिक पद के लिए इंटरमीडिएट या राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी या कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से उपशास्त्री उत्तीर्ण होने की शर्त पूरी करने के बाद आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट में 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता अब लागू नहीं होगी।
हालांकि, सीधी भर्ती प्रक्रिया में 45 प्रतिशत अंक की अनिवार्यता बनी रहेगी।
इस निर्णय से उन अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो शैक्षिक योग्यता के आधार पर अब तक पात्र नहीं माने जा रहे थे। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम न्यायसंगत नियुक्ति और अवसर के समान वितरण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।


