बिहार में शराब तस्करों की अवैध संपत्ति भी होगी जब्त

पुलिस ने 240 तस्करों की पहचान की, 76 के खिलाफ कोर्ट में प्रस्ताव प्रस्तुत

पटना, 23 सितंबर 2025:बिहार पुलिस ने शराब की तस्करी और अवैध संपत्ति बनाने वाले अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कसा है। अब शराब तस्करों की कमाई गई अवैध संपत्ति भी जब्त की जाएगी। राज्य में कुल 240 तस्करों की पहचान की गई है, जिनमें से 76 अपराधियों के खिलाफ कोर्ट में संपत्ति जब्ती का प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। अनुमति मिलने के बाद जल्द ही इनकी संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू होगी।

एडीजी (मद्य निषेध) अमित कुमार जैन ने बताया कि शेष अपराधियों के खिलाफ प्रस्ताव भी जल्द ही कोर्ट में भेजे जाएंगे।


नए कानून के तहत कार्रवाई

देश में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) लागू होने के बाद, अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हुआ है। बीएनएस की धारा-107 के तहत यह कार्रवाई विशेष प्रावधान के तहत की जा रही है।


शराबबंदी और गिरफ्तारी का आंकड़ा

  • बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून 5 अप्रैल 2016 से लागू है।
  • जनवरी- अगस्त 2025 तक:
    • 29,903 लोग गिरफ्तार
    • 854 राज्य के बाहर के आरोपी गिरफ्तार
  • अवैध शराब जब्ती: 6,20,322 लीटर, कीमत: 72.64 करोड़ रुपये
    • देसी शराब: 12,515 लीटर
    • विदेशी शराब: 5,74,526 लीटर
    • स्प्रिट: 77,000 लीटर

पिछले साल की तुलना में यह कार्रवाई 16% अधिक है। अब तक 2.75 करोड़ लीटर शराब बरामद की जा चुकी है, जिसमें 97% शराब नष्ट की जा चुकी है।


अन्य राज्य और वांटेड अभियुक्त

बिहार में शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश से अधिक होती है। इस वर्ष 305 वांटेड अभियुक्तों की पहचान की गई, जिनकी गिरफ्तारी के लिए संबंधित राज्यों को सूची भेजी गई।


इस मुहिम से बिहार में शराब तस्करी पर बड़ा धक्का लगेगा और अवैध संपत्ति बनाने वाले अपराधियों को अब नहीं बख्शा जाएगा।


 

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