निगम के गोदामों में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बैन
पटना। अब बिहार राज्य खाद्य निगम (BSFC) के गोदामों में न तो जन वितरण प्रणाली (PDS) के विक्रेता और न ही कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव-सह-प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने गुरुवार को इसके लिए कड़ा आदेश जारी किया।
आदेश का सख्ती से पालन होगा
जिला प्रबंधकों और गोदाम प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि कहीं शिथिलता पाई गई, तो संबंधित कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी।
SMS और GPS से निगरानी
फिलहाल PDS विक्रेताओं को खाद्यान्न उठाव और निर्गत की जानकारी SMS से रियल टाइम बेसिस पर उपलब्ध कराई जा रही है।
खाद्यान्न की आपूर्ति पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए “डोर स्टेप डिलीवरी योजना 2016” लागू है। इसके तहत निगम के गोदामों से खाद्यान्न का परिवहन केवल GPS और लोडसेल युक्त वाहनों से ही किया जा रहा है।
क्यों उठाया कदम
अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से
- अनधिकृत व्यक्तियों की दखल खत्म होगी,
- गोदामों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी,
- और खाद्यान्न वितरण में गड़बड़ी की गुंजाइश कम होगी।


