
भागलपुर, 14 सितंबर 2025।भागलपुर जिले के पीरपैंती स्थित ताप विद्युत परियोजना (3X800 मेगावाट) के लिए अर्जित की गई भूमि के रैयतों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। जिला भू अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर ने बताया कि अब तक कुल 96% रैयतों को राशि का भुगतान किया जा चुका है और शेष रैयतों के लिए भी पर्याप्त राशि उपलब्ध है।
🔹 हालिया भुगतान की जानकारी
- 14 सितंबर 2025 को 5 रैयतों की भूमि मुआवजा राशि का विपत्र जिला कोषागार को भेजा गया।
- इससे पहले 13 सितंबर 2025 को 25 रैयतों की राशि हेतु विपत्र प्रेषित किया गया था।
- संबंधित रैयतों के नाम इस प्रकार हैं:
- शेख नफीर (पिता – शेख जाकीर, निवासी – कुंजबन्ना)
- प्रदीप कुमार वरनवाल एवं अन्य (पिता – स्व. कामता प्रसाद बरनवाल)
- बीबी जहीदा (पिता – स्व. शेख तजगूल, निवासी – कुंजबन्ना)
- मो. अब्दुल वाहीद (पिता – स्व. शेख तजमुल)
- बीबी मुमताज बेगम (पति – शेएब आलम, निवासी – पहाड़पुर)
🔹 जिला भू अर्जन पदाधिकारी का संदेश
जिला भू अर्जन पदाधिकारी ने कहा कि जिन रैयतों का मामला LARRA कोर्ट (प्राधिकार, भागलपुर) या सिविल कोर्ट (व्यवहार न्यायालय) में लंबित नहीं है और उनका मुआवजा अभी बकाया है, वे शीघ्र आवेदन जिला भू-अर्जन कार्यालय, भागलपुर में जमा करें।
🔹 आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज
रैयतों को आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज लगाने होंगे:
- केवाला / खातियान / भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र
- अद्यतन लगान रसीद
- आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति
- एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- पंचाटी की मृत्यु होने की स्थिति में पंचायत सचिव व सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर से निर्गत वंशावली
🔹 तत्काल भुगतान की गारंटी
भू अर्जन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जिन रैयतों को नोटिस मिल चुका है और उनका मामला अदालत में लंबित नहीं है, वे सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने पर तुरंत भुगतान प्राप्त कर सकते हैं।


