भागलपुर, 31 जुलाई 2025 — आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़ी एक अहम कार्रवाई के तहत भागलपुर जिले के नीलामपत्र पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्त्ता कुंदन कुमार ने बकायेदार संजय मंडल की रिहाई का आदेश जारी किया है। बकाया राशि के रूप में ₹15,515.17 की अदायगी के तुरंत बाद यह निर्देश जारी किया गया।
बकायेदार का विवरण:
- नाम: संजय मंडल
- पिता: स्व. सरयू मंडल
- पता: मकान संख्या 97, उर्दू बाजार रोड, पोस्ट नया बाजार, थाना ततारपुर, जिला भागलपुर
इस संदर्भ में बताया गया कि जैसे ही संजय मंडल की ओर से लंबित राशि का चलान प्रस्तुत किया गया, अपर समाहर्त्ता-सह-नीलामपत्र पदाधिकारी ने केन्द्रीय कारा, शहीद जुब्बा सहनी (दिवानी जेल) के जेल अधीक्षक को संजय मंडल को जेल से रिहा करने का आदेश दिया।
प्रशासन की त्वरित कार्रवाई
जिला प्रशासन ने इस आदेश को तुरंत प्रभाव से लागू करते हुए यह सुनिश्चित किया कि बकायेदार द्वारा राशि की अदायगी के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार रिहाई सुनिश्चित की जाए। यह प्रशासन की पारदर्शिता और संवेदनशीलता का संकेत भी है कि बकायेदार की ओर से किए गए भुगतान पर त्वरित संज्ञान लेते हुए रिहाई की कार्रवाई पूरी की गई।
प्रासंगिक पृष्ठभूमि
यह मामला उस समय चर्चा में आया जब संजय मंडल के खिलाफ बकाया न चुकाने के कारण नीलामपत्र प्रक्रिया के तहत कारावास की कार्रवाई शुरू की गई थी। लेकिन जैसे ही संबंधित राशि का भुगतान हुआ, प्रशासन ने नियमानुसार त्वरित राहत देते हुए रिहाई का आदेश जारी कर दिया।
यह मामला प्रशासन की जवाबदेही और कार्यप्रणाली की एक सकारात्मक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि भागलपुर जिला प्रशासन कानूनी और वित्तीय प्रक्रियाओं को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता से लागू कर रहा है।


