
भागलपुर, 07 जुलाई 2025: विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण निर्वाचन कार्य में बाधा उत्पन्न करने के आरोप में भागलपुर जिले के एक विद्यालय प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा विभाग ने यह सख्त कार्रवाई की है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, नाथनगर विधानसभा क्षेत्र (158) के सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी नाथनगर के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया गया कि मतदान केन्द्र संख्या 96, 98, 99 के बी.एल.ओ. (बूथ लेवल अधिकारी) ने शिकायत की है कि मध्य विद्यालय, खुर्द कजरैली के प्रधानाध्यापक श्री अनुज कुमार रजक बी.एल.ओ. को समय पर विद्यालय से जाने नहीं दे रहे थे।
साधारण जांच में स्पष्ट हुआ कि श्री रजक द्वारा जानबूझकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में बाधा डाली गई। इसे गंभीर कर्तव्यहीनता मानते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), शिक्षा विभाग, भागलपुर ने बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के अंतर्गत अनुज कुमार रजक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया है।
निलंबन के दौरान मुख्यालय नवगछिया
निलंबन की अवधि में श्री रजक का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, नवगछिया का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा, जिसकी गणना अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर की जाएगी।
आरोप पत्र होगा पृथक से निर्गत
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि संबंधित शिक्षक के विरुद्ध आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा। इस पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर का स्पष्ट आदेश प्राप्त है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है।


