पटना, 30 मई:बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों और उनके परिजनों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य परिवहन आयुक्त श्री नवीन कुमार ने बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे लंबित बीमा क्लेम मामलों का समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से निपटारा करें। यह निर्देश बिहार मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के सचिव और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ हुई एक बैठक में दिए गए।
1016 मामलों में ₹85.38 करोड़ के क्लेम आदेश पारित
परिवहन आयुक्त ने बताया कि अब तक न्यायाधिकरण की ओर से कुल 1016 मामलों में बीमा कंपनियों के पक्ष में ₹85.38 करोड़ के क्लेम आदेश पारित किए गए हैं।
इनमें से 494 दावों का निपटारा कर ₹43.65 करोड़ का भुगतान बीमा कंपनियों द्वारा किया जा चुका है।
पोर्टल पर दस्तावेज अद्यतन का आदेश
बैठक में परिवहन आयुक्त ने न्यायाधिकरण के सचिव को निर्देशित किया कि अदालतों में हुई सुनवाई के आधार पर तैयार किए गए दस्तावेजों को शीघ्रता से पोर्टल पर अपलोड कराया जाए, ताकि बीमा दावों की प्रक्रिया में कोई विलंब न हो।
बैठक में उपस्थित अधिकारी
- कृत्यानंद रंजन, संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग
- बिहार मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण के सचिव
- बीमा कंपनियों के वरिष्ठ प्रतिनिधि
- परिवहन विभाग के अन्य अधिकारी
इस पहल का उद्देश्य
यह पहल दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित वित्तीय सहायता देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। लंबे समय से लंबित दावों को शीघ्र निपटाकर, सरकार पीड़ित परिवारों को राहत पहुँचाने की दिशा में काम कर रही है।
राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है — किसी भी दुर्घटना पीड़ित को मुआवजे के लिए दर-दर भटकना न पड़े और बीमा कंपनियाँ अपनी जिम्मेदारी समय से निभाएं।


