भागलपुर, 26 मई 2025 — यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मिरजानहाट शाखा द्वारा दाखिल सर्टिफिकेट केस संख्या 74/2022-23 के तहत मेरार्स टोनी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर टोनी कुमार के विरुद्ध बॉडी वारंट (गिरफ्तारी वारंट) जारी किया गया है। यह वारंट न्यायालय, श्री कुन्दन कुमार (अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन)-राह-नीलामपत्र पदाधिकारी, भागलपुर के आदेश पर बबरगंज थाना प्रभारी को सौंपा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, टोनी कुमार, पिता बासुकी गुप्ता, निवासी महावीर मार्केट, दर्शन साह लेन, थाना बबरगंज, जिला भागलपुर पर ₹11,51,495.61 की बकाया राशि है, जो कि उन्होंने बैंक को अब तक अदा नहीं की है। वारंट में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि यदि टोनी कुमार उक्त राशि ₹11,51,593.61 (जिसमें ₹98/- इजराय खर्च शामिल है) की अदायगी या उसकी रसीद प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द न्यायालय में हाजिर किया जाए।
वारंट निष्पादन की प्रक्रिया, निष्पादन की तिथि, विधि, या विफलता के कारणों का स्पष्ट प्रमाण वारंट के पीठ पर अंकित करते हुए उसे 30 जून 2025 या उससे पूर्व न्यायालय में वापस करने का निर्देश भी दिया गया है।
न्यायालय द्वारा दिनांक 24 मई 2025 को हस्ताक्षरित और मुहरबंद यह वारंट, बकाया राशि की वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई के तहत जारी किया गया है।


