15 साल पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर मिल रही बड़ी छूट, पंजीकरण और टैक्स में राहत

पटना, 16 मई।राज्य में प्रदूषण नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को लेकर सख्ती बरती है। साथ ही वाहन मालिकों को आकर्षक छूट और टैक्स में रियायत देकर स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

अब तक 1,557 आवेदन, दो सक्रिय स्क्रैपिंग सेंटर
जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच 1,557 वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए आवेदन आए हैं, जिनमें 747 सैन्य, 308 सरकारी और 522 निजी वाहन शामिल हैं। फिलहाल राज्य में दो प्रमाणित वाहन स्क्रैपिंग सेंटर कार्यरत हैं—पटना में निलियम स्क्रैपिंग सेंटर और वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज

पुराने वाहन स्क्रैप करने पर ये मिलेंगी सुविधाएं:

  • सभी लंबित कर और फीस में एकमुश्त छूट
  • निजी वाहनों पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में 25% छूट
  • वाणिज्यिक वाहनों पर 15% छूट
  • फिटनेस, रजिस्ट्रेशन और अतिरिक्त शुल्कों में रियायत
  • सीओडी (Certificate of Deposit) के आधार पर कर में छूट
  • यह छूट 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी

सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग अनिवार्य
सरकार ने 15 साल से अधिक पुरानी सरकारी गाड़ियों की स्क्रैपिंग अनिवार्य कर दी है। यह निर्णय विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण और बेकार हो चुकी सरकारी संपत्ति के निपटान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ई-आवेदन की व्यवस्था

  • सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए एमएसटीसी (mstcindia.co.in) या GeM पोर्टल (gem.gov.in) के जरिए ई-नीलामी होती है।
  • निजी वाहन मालिक MoRTH पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसे अधिकृत आरवीएसएफ सेंटर स्क्रैप करेगा।

परिवहन मंत्री का बयान
परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने बताया कि “राज्य में स्क्रैपिंग की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया गया है। पुराने वाहनों के मालिकों को न केवल आर्थिक लाभ मिल रहा है, बल्कि उन्हें नई गाड़ी खरीदने में भी कर छूट का फायदा मिल रहा है। विभाग जनता की सुविधा के प्रति सजग है।”


 

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