सृजन घोटाला: आरोपी रजनी प्रिया की जमानत याचिका पर जवाब नहीं देने पर CBI को पटना हाईकोर्ट की फटकार

पटना। सृजन घोटाले की आरोपी रजनी प्रिया की जमानत याचिका पर काउंटर एफिडेविट दाखिल नहीं करने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने CBI को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर अगली सुनवाई (16 मई) तक जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो CBI को पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी में 10,000 रुपये बतौर कॉस्ट जमा करने होंगे।

कोर्ट के आदेश की अनदेखी पर नाराजगी

सुनवाई के दौरान रजनी प्रिया के अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि 26 मार्च को हुई पिछली सुनवाई में ही CBI को काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का आदेश दिया गया था। बावजूद इसके, 25 अप्रैल तक भी एजेंसी ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया

उन्होंने यह भी बताया कि CBI ने कोर्ट से थोड़ा और समय मांगा था और यह भरोसा दिलाया था कि जल्द जवाब दाखिल किया जाएगा, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

रजनी प्रिया पर गंभीर आरोप

रजनी प्रिया, जो सृजन महिला विकास सहयोग समिति लिमिटेड की सचिव रह चुकी हैं, पर डेढ़ दर्जन से अधिक मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। फिलहाल वे बेऊर जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

अगली सुनवाई 16 मई को

पटना हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 16 मई तय की है और तब तक CBI को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि आदेश का पालन नहीं हुआ, तो वित्तीय दंड के साथ सख्त कार्रवाई की जा सकती है।


 

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