भागलपुर : अवैध तरीके से नशामुक्ति केंद्र चलाने वाले संचालक की जमानत खारिज

भागलपुर। इशाकचक थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से नशामुक्ति केंद्र चलाने वाले पूर्णिया के सुमित की अग्रिम जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

एडीजे 19 की अदालत ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज किया। मधेपुरा के रहने वाले अमरेश की उक्त नशामुक्ति केंद्र में 30 जून को पीटकर हत्या कर दी गई थी।

एक जुलाई को उसका शव सदर अस्पताल परिसर में लावारिस हालत में बरामद किया गया था। मृतक के बड़े भाई के बयान पर केस दर्ज किया गया था जिसमें केंद्र के संचालक सुमित सहित अन्य पर इशाकचक थाना में हत्या का केस दर्ज किया गया था। घटना के बाद अभियुक्त केंद्र में लगे सीसीटीवी और डीवीआर भी साथ लेकर भाग निकले थे।

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