गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में पटना HC का बदला फैसला, अब दोषियों को नहीं होगी फांसी

गांधी मैदान बम ब्लास्ट मामले में पटना हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा को बदल दिया है. दरअसल कोर्ट ने पहले 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, अब वह बदलकर उम्रकैद की सजा दे दी गई है. कोर्ट ने इस मामले में पहले 9 आरोपियों को सजा सुनाई थी. जिसमें हैदर अली, नुमान अंसारी, मजीबुल्लाह, उमर सिद्दिकी, फिरोज असलम, इम्तियाज आलम शामिल है. इनमें से 4 को दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई थी. हालांकि पटना HC ने अब इस फैसला को बदला दिया है. इन चारों दोषियों में हैदर अली, इम्तियाज अंसारी, मोजीबुल्लाह अंसारी और नुमान अंसारी शामिल हैं.

गांधी मैदान सीरियल ब्लास्ट मामला नरेंद्र मोदी पटना में जनसभा को संबोधित करने आए थे, उस दौरान सीरियल ब्लास्ट हुए थे. उस दौरान मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. इसके बाद पटना के गांधी मैदान थाने में FIR दर्ज की गई थी. 31 अक्टूबर, 2013 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने इस मामले की जांच की.

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