बिहार में पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 50% टैक्स छूट

पटना, 13 सितंबर।बिहार सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए 50 प्रतिशत टैक्स छूट देने का ऐलान किया है। यह सुविधा निजी और वाणिज्यिक, दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगी।

पहले से मिल रही रियायतें

  • स्क्रैपिंग प्रमाणपत्र (सीओडी) के आधार पर नए वाहन के पंजीकरण और बकाया टैक्स में छूट।
  • पुराने वाहनों पर लंबित देनदारियों और अर्थदंड में एकमुश्त छूट।
  • गैर परिवहन और परिवहन वाहनों के देनदारियों में 90% तक छूट और अर्थदंड में 100% छूट

स्क्रैपिंग प्रक्रिया (निजी वाहन)

  • वाहन स्वामी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
  • आरवीएसएफ सेंटर वाहन खरीदकर स्क्रैप करेगा।
  • बिहार में दो अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर उपलब्ध:
    • पटना – निलियम स्क्रैपिंग सेंटर
    • वैशाली – एसके इंटरप्राइजेज

 

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