पूर्व अग्निवीरों की केंद्रीय बलों में होगी भर्ती , नियम तय

अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के हमलों के बीच केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पांच प्रमुखों ने गुरुवार को कहा कि वे अपने बल में 10 फीसदी पूर्व अग्निवीरों को बिना शारीरिक परीक्षा के भर्ती करेंगे। इसके लिए नियमों में संशोधन किया गया है। पहले बैच को आयुसीमा में पांच साल और दूसरे बैच से तीन वर्ष की छूट दी जाएगी।

केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ की महानिदेशक नीना सिंह, सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल, बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल, एसएसबी के दलजीत सिंह और आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने अलग-अलग बयान जारी कर कहा कि पूर्व अग्निवीरों की भर्ती के लिए बलों ने अपने भर्ती नियमों में बदलाव कर दिया है। इन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों में सिपाही के पदों पर होने वाले भर्ती में थल, वायु और जल सेना से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी।

प्रशिक्षित जवान का लाभ अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों ने बताया कि दिसंबर 2026-जनवरी 2017 में सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के पहले बैच को उम्र सीमा में पांच साल और इसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले बैच को तीन साल की छूट भी मिलेगी। प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती से उन्हें प्रशिक्षित जवान मिलेंगे।

 

बता दें कि पिछले वर्ष गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों में सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान किया था।

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