राजदेव हत्या कांड: CBI कोर्ट ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास और 1.5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई

मुजफ्फरपुर, 10 सितम्बर 2025।राजदेव रंजन हत्या कांड में बड़ी कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III की अदालत ने तीन दोषियों रोहित कुमार सोनी, विजय कुमार गुप्ता और सोनू कुमार गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर कुल 1.5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामला क्या है?

13 मई 2016 को सीवान (बिहार) के वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच CBI ने 15 सितम्बर 2016 को बिहार सरकार के अनुरोध और भारत सरकार की अधिसूचना पर अपने हाथ में ली।

मूल FIR सीवान थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें IPC की धारा 302, 120-B, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था।

CBI की जांच और चार्जशीट

  • 21 दिसम्बर 2016 को CBI ने पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की।
  • दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मो. शहाबुद्दीन, मो. आजहरुद्दीन उर्फ़ लड्डन मियां, विजय कुमार गुप्ता, रोहित सोनी, राजेश कुमार, रिशु जायसवाल, सोनू कुमार गुप्ता और सोनू सोनी को आरोपी बनाया गया।
  • आरोपी सोनू कुमार सोनी नाबालिग होने के कारण जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल का सामना कर रहा है।

कोर्ट की कार्रवाई

  • सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी मो. शहाबुद्दीन की मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ मामला समाप्त कर दिया गया।
  • बाकी आरोपियों पर लगे आरोपों की जांच में अदालत ने दोष सिद्ध पाया और तीन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

पीड़ित परिवार को मुआवजा

अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुजफ्फरपुर को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित परिवार को विधि अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराए।


 

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