भागलपुर | 3 नवंबर 2025 | भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत भागलपुर जिले में 11 नवंबर (मंगलवार) को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है।
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार सभी श्रमिकों और कामगारों को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश (Paid Holiday) प्राप्त करने का अधिकार है।
इसका लाभ न केवल सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मियों को, बल्कि गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी मिलेगा।
श्रमायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक
इस संबंध में सोमवार को उप श्रमायुक्त, भागलपुर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई।
बैठक में विभिन्न श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि और प्रतिष्ठानों के नियोजक शामिल हुए।
बैठक में यह निर्देश दिया गया कि बिहार विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के तहत मतदान तिथि को सभी श्रमिकों और पदाधिकारियों को मतदान की सुविधा के लिए सवैतनिक अवकाश दिया जाए।
बैठक में रहे ये लोग उपस्थित
बैठक में प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपस्थित रहे —
- श्रम अधीक्षक (बोर्ड-सह-योजना)
- श्रम अधीक्षक (अधि0)
- सीआईटीयू के प्रतिनिधि मनोहर मंडल
- एआईसीसीटीयू के प्रतिनिधि मुकेश मुक्त
- भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार लाल
- एसईडब्ल्यूए की मौसम देवी
- विभिन्न प्रतिष्ठानों के नियोजक प्रतिनिधि


