आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे बाद नहीं हटाए गए पोस्टर-बैनर तो होगी कार्रवाई

भागलपुर | 9 अक्टूबर 2025।बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब राजनीतिक दलों पर सख्ती शुरू हो गई है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 6 अक्टूबर को शाम 4 बजे चुनाव की घोषणा की गई थी। उसी के साथ सभी दलों और प्रत्याशियों को निर्देश दिया गया था कि वे 72 घंटे के भीतर अपने सभी प्रचार सामग्री — पोस्टर, बैनर, होर्डिंग्स और वॉल पेंटिंग — सार्वजनिक स्थलों से हटा लें।

निर्धारित अवधि 9 अक्टूबर की शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भी यदि किसी भी सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति पर प्रचार सामग्री पाई जाती है, तो संबंधित राजनीतिक दल, उम्मीदवार या कार्यकर्ताओं के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन और संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सभी नगर निकायों, प्रखंड और पंचायत स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई हैं, जो 10 अक्टूबर से पोस्टर-बैनर हटाने की स्थिति की रिपोर्ट सौंपेंगी। निर्वाचन विभाग ने चेतावनी दी है कि लापरवाही बरतने पर संबंधित प्रत्याशी की चुनावी खर्च सीमा में इस व्यय को जोड़ा जाएगा और कार्रवाई तय होगी।


 

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