बिना बारकोड वाले वाहनों पर लगेगा जुर्माना, तीन जोनों में बंटेगा शहर
पटना, 27 सितंबर:राजधानी पटना में ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा अब और मजबूत होने जा रही है। पटना कमिश्नरी ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश दिया है कि अब सभी परमिट प्राप्त ऑटो और ई-रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। इस बारकोड को स्कैन करने पर यात्री वाहन और चालक से जुड़ी पूरी जानकारी तुरंत देख सकेंगे।
अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि प्रवर्तन टीम को भी वाहनों की निगरानी करने में आसानी होगी। अगर कोई चालक बिना बारकोड के वाहन चलाते पकड़ा जाता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
पटना जिला प्रशासन जल्द ही नए परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसके लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से वाहन स्वामी जोनवार आवेदन कर सकेंगे।
- वाहन मालिक अधिकतम तीन रूटों के लिए आवेदन कर सकते हैं,
- लेकिन परमिट केवल एक रूट पर मिलेगा।
- आपात स्थिति या सीएनजी/पेट्रोल लेने के लिए ही अन्य रूट पर चलने की छूट होगी।
आवेदन प्रक्रिया और जरूरी निर्देशों की जानकारी जिला प्रशासन द्वारा अखबारों और आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।
तीन जोन और नए रूट की व्यवस्था
पटना में जाम की समस्या को नियंत्रित करने के लिए शहर को अब तीन जोनों में बांटा गया है –
- पीला जोन
- ब्लू जोन
- हरा जोन
इसके अलावा रिजर्व ऑटो और ई-रिक्शा के लिए अलग जोन बनाया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत वाहन केवल निर्धारित जोन में ही चल पाएंगे। अधिकारियों का मानना है कि इससे यातायात सुगम होगा और मनमाने ढंग से वाहनों के परिचालन पर रोक लगेगी।


