पश्चिमी चंपारण: हत्या के मामले में छह दोषियों को उम्रकैद, 70-70 हजार का जुर्माना

बेतिया (पश्चिमी चंपारण), 10 जुलाई 2025:बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में एक जमीनी विवाद को लेकर हुए हत्या के मामले में अदालत ने छह दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) बिजेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने सभी दोषियों पर 70-70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

शेख कयामुद्दीन की गोली मारकर हत्या

यह मामला इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा गांव का है, जहां 10 मार्च 2022 को शेख कयामुद्दीन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई मोहम्मद इम्तियाज ने घटना के बाद तीन महिलाओं समेत नौ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जांच में तीन महिलाओं की संलिप्तता नहीं पाई गई।

छह अभियुक्तों को मिली सजा

जिन छह अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है, उनके नाम इस प्रकार हैं:

  • रवि पासवान
  • साधु पासवान
  • रंजन पासवान
  • लालू पासवान
  • इद्रीश मियां
  • अवधेश पासवान

सभी अभियुक्त इनरवा थाना क्षेत्र के बरवा गांव के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था, जिस पर सुनवाई पूरी कर अदालत ने यह निर्णय सुनाया।

जमीनी विवाद बना हत्या की वजह

अपर लोक अभियोजक शीला मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह हत्या जमीनी विवाद को लेकर की गई थी। मृतक को पूर्व नियोजित साजिश के तहत गोली मारी गई थी।

न्यायिक फैसले से परिजनों को राहत

इस निर्णय के बाद पीड़ित पक्ष को कुछ हद तक न्याय मिला है। अदालत के फैसले को न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।


 

  • ये भी पढ़े..

    NEET आंदोलन की गूंज बांकीपुर उपचुनाव तक! छात्र प्रदर्शन से बदलेगा चुनावी समीकरण या बरकरार रहेगा BJP का गढ़?

    Share Add as a preferred…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *