मुजफ्फरपुर। अगर आप एनएच-27 (पूर्व में एनएच-57) पर बिना टोल टैक्स दिए निकलने की सोच रहे हैं, तो अब सावधान हो जाइए। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने अब टोल टैक्स नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने आदेश जारी किया है कि मैठी टोल प्लाजा के पास स्थित किसी भी कट या बायपास से होकर गुजरने वाले सभी वाहनों को अब टोल टैक्स देना अनिवार्य होगा।
हनुमान कट से हो रहा था अवैध आवागमन
प्रशासन को शिकायत मिली थी कि टोल प्लाजा से करीब 250 मीटर पूरब स्थित हनुमान कट से भारी और हल्के वाहन बिना टोल टैक्स दिए निकल रहे हैं। इससे न केवल सरकारी राजस्व की हानि हो रही थी, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती थी। इस पर कार्रवाई करते हुए डीएम ने अनुमंडल पदाधिकारी (पूर्वी) और एसडीपीओ (पूर्वी) की संयुक्त टीम से जांच करवाई।
जांच रिपोर्ट के बाद कड़ा फैसला
जांच रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि सभी प्रकार के वाहनों का संचालन सीधे मैठी टोल प्लाजा से होकर हो, ताकि टोल टैक्स की वसूली सुनिश्चित हो सके। साथ ही, हनुमान कट से भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई। डीएम ने रिपोर्ट के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
स्थानीय लोगों को राहत की सौगात
टोल प्लाजा से 20 किमी के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए राहत की खबर है। उनके वाहनों को 340 रुपये प्रतिवाहन की दर से मासिक पास दिया जाएगा। डीएम ने अधिकारियों को इस बाबत जनजागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि लोग समय रहते इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
क्या होगा असर?
- राजस्व चोरी पर रोक लगेगी
- दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी
- स्थानीय वाहन मालिकों को छूट मिलेगी
- अवैध बायपास रूट पर निगरानी बढ़ेगी