बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा आसान — हर जिले में बनेगी जिला स्थापना समिति

पटना — बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण से जुड़े मामलों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे के लिए प्रत्येक जिले में जिला स्थापना समिति गठित करने का निर्णय लिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

  1. जिला पदाधिकारी – अध्यक्ष
  2. उप विकास आयुक्त – सदस्य
  3. अपर जिला दंडाधिकारी – सदस्य
  4. जिला शिक्षा पदाधिकारी – सदस्य सचिव
  5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) – सदस्य
  6. अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का एक मनोनीत पदाधिकारी – सदस्य
  7. महिला वरीय उप समाहर्त्ता (न होने पर अन्य महिला पदाधिकारी) – सदस्य
  8. अल्पसंख्यक श्रेणी का एक मनोनीत पदाधिकारी – सदस्य

समिति के अधिकार:

  • जिले के अंदर शिक्षकों का स्थानांतरण
  • अंतर-जिला स्थानांतरण हेतु अनुशंसा
  • स्थानांतरण संबंधी शिकायतों का निपटारा
  • स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा तक प्रतिनियुक्ति की अनुमति

इस कदम से शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, तेज़ और व्यवस्थित होने की उम्मीद है।


 

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