भागलपुर | 30 मई 2025: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले जान से मारने की धमकी देना एक युवक को भारी पड़ गया। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेशी गांव से पुलिस ने समीर कुमार रंजन नामक युवक को गंभीर साइबर अपराध के तहत गिरफ्तार कर लिया है। समीर पर आरोप है कि उसने वीपीएन और व्हाट्सएप का उपयोग कर पीएम को धमकी भरा संदेश भेजा।
धमकी की सूचना मिलते ही सक्रिय हुई सुरक्षा एजेंसियां
प्रधानमंत्री को धमकी की जानकारी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। जांच में सामने आया कि मंटू चौधरी नामक व्यक्ति के नाम से धमकी दी गई है। इसकी सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) हृदय कांत झा को जानकारी दी गई।
जांच में सामने आया चौंकाने वाला सच
एसएसपी के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक (विधि-व्यवस्था) की अगुवाई में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने सबसे पहले मंटू चौधरी को हिरासत में लिया। पूछताछ में मंटू ने बताया कि:
“मैं तो मोबाइल ठीक से चला भी नहीं सकता। यह सब मेरे भतीजे समीर कुमार रंजन की साजिश हो सकती है। हमारे बीच जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है।”
समीर की गिरफ्तारी, मोबाइल से मिले अहम सबूत
पुलिस ने इसके बाद समीर कुमार रंजन को हिरासत में लेकर उसका मोबाइल फॉरेंसिक जांच की। मोबाइल की सुरक्षा फिंगरप्रिंट लॉक से थी और उसमें धमकी देने वाले व्हाट्सएप मैसेज मिलने की पुष्टि हुई। जांच में यह भी सामने आया कि समीर ने वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल कर अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी।
पुलिस ने समीर का मोबाइल जब्त कर उसे गंभीर धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया है।
एसएसपी बोले- राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त
एसएसपी हृदय कांत झा ने मीडिया को बताया:
“राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को धमकी देना बेहद गंभीर अपराध है। हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच जारी है।”
क्या हैं संभावित कानूनी प्रावधान?
समीर कुमार रंजन पर आईटी एक्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (धमकी देना), 124A (राजद्रोह) और अन्य साइबर क्राइम से जुड़ी धाराएं लगाई जा सकती हैं। पुलिस मामले को लेकर केंद्र सरकार की साइबर क्राइम इकाई से भी संपर्क कर रही है।