बिहार में जमीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल-खारिज प्रक्रिया में होने वाली देरी और परेशानियों को खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डिप्टी सीएम एवं राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब दाखिल-खारिज निर्धारित समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा किया जाए।
मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लोगों से अपील की है कि जमीन की रजिस्ट्री के 90 दिनों (तीन महीनों) के भीतर दाखिल-खारिज के लिए आवेदन अवश्य करें, ताकि प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके और किसी प्रकार की दिक़्कत न आए।
उन्होंने बताया कि विभाग में पारदर्शिता बढ़ाने और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए नई कार्यसंस्कृति विकसित की जा रही है। समीक्षा बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि ई-मापी रिपोर्ट के लिए विभाग द्वारा निर्धारित परफॉर्मा को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे रिपोर्टिंग में एकरूपता आएगी।
बैठक में राज्य के विभिन्न जिलों में लगने वाले मेलों पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने कहा कि इन मेलों की उपयोगिता और महत्व के बारे में संबंधित जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सांस्कृतिक विरासत और राजस्व से जुड़े पारंपरिक मेलों का विस्तार करने की दिशा में काम करेगी।


