पंचायतवार गैरमजरुआ भूमि पंजी 15 फरवरी तक तैयार करने का आदेश
भागलपुर, 27 जनवरी 2026।
आयुक्त कार्यालय, भागलपुर में प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में बाँका जिले के राजस्व संबंधी कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य जिले में भूमि, राजस्व वसूली, न्यायालयीन वादों एवं विभिन्न योजनाओं से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और उनमें सुधार के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देना था।
इस समीक्षात्मक बैठक में अपर समाहर्त्ता, जिला नीलामपत्र पदाधिकारी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बाँका उपस्थित थे। इसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बाँका जिले के सभी अंचलाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
बैठक के दौरान आयुक्त ने सरकारी भूमि से संबंधित न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपर समाहर्त्ता, बाँका को निर्देशित किया कि ऐसे सभी मामलों की मॉनिटरिंग जिला राजस्व शाखा के माध्यम से नियमित रूप से कराई जाए। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि सरकारी भूमि से संबंधित किसी वाद में निर्णय प्रतिकूल आता है तो उच्चतर न्यायालय में अपील अवश्य दायर की जाए।
आयुक्त ने बाँका जिले के प्रत्येक अंचल में वन विभाग की भूमि से संबंधित अद्यतन जानकारी रखने का निर्देश दिया। इसके साथ ही सभी अंचलाधिकारियों को पंचायतवार एवं हल्कावार गैरमजरुआ भूमि पंजी 15 फरवरी 2026 तक तैयार करने का सख्त निर्देश दिया गया।
परिमार्जन प्लस पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निष्पादन को लेकर आयुक्त ने कहा कि कुल प्राप्त आवेदनों में से कम से कम 90 प्रतिशत आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। वहीं पीएम किसान एग्रीस्टेक योजना में प्रगति लाने के लिए अपर समाहर्त्ता, बाँका को अपने स्तर से नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया गया।
जिले के सभी सैरातों की बंदोबस्ती के संबंध में आयुक्त ने अपर समाहर्त्ता, बाँका को हरसंभव प्रयास करने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक शत-प्रतिशत राजस्व वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि विभागीय वसूली को किसी भी प्रकार से प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।
आयुक्त ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक राजस्व कर्मचारी के बैठने का स्थान पूर्व निर्धारित हो, ताकि लोगों को कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मियों से मिलने में परेशानी न हो।
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता एवं सभी अंचलाधिकारियों को अपने-अपने स्तर से हल्कों का नियमित निरीक्षण करने तथा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बाँका को नियमित रूप से न्यायालय में सुनवाई कर विधि-सम्मत आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया।
दाखिल-खारिज मामलों में विधिवत नोटिस निर्गत करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया गया। इसके साथ ही राजस्व कर्मचारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठक आयोजित करने को भी अनिवार्य बताया गया।
बैठक में विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लैंड बैंक के लिए उपयुक्त भूमि का प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। वहीं अंचलाधिकारी-सह-नीलामपत्र पदाधिकारी को प्रत्येक माह न्यूनतम 50 हजार से 1 लाख रुपये तक की वसूली सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया।
जिला नीलामपत्र पदाधिकारी को सबसे पुराने तथा अधिक राशि वाले वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। साथ ही प्रत्येक माह रजिस्टर नौ एवं दस का आपसी मिलान अनिवार्य रूप से करने को कहा गया।
संयुक्त निदेशक जनसंपर्क
भागलपुर


