पटना, 12 अगस्त — राज्य सरकार ने शिक्षकों के तबादले से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेज़ और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग और इससे संबंधित सभी शिकायतों का निपटारा जिला स्तर पर ही किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में जिला पदाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय “जिला स्थापना समिति” गठित कर दी गई है।
समिति की संरचना
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, समिति में शामिल होंगे—
- जिला पदाधिकारी (डीएम) – अध्यक्ष
- उप विकास आयुक्त – सदस्य
- अपर जिला दंडाधिकारी – सदस्य
- जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) – सदस्य
- डीएम द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति श्रेणी का एक पदाधिकारी – सदस्य
- डीएम द्वारा मनोनीत वरीय महिला उप समाहर्ता (उपलब्ध न होने पर अन्य महिला पदाधिकारी) – सदस्य
- डीएम द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक श्रेणी का एक पदाधिकारी – सदस्य
- जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) – सदस्य सचिव
अधिकार और कार्यक्षेत्र
- जिला के भीतर शिक्षकों का ट्रांसफर
- अंतर-जिला ट्रांसफर के लिए अनुशंसा
- ट्रांसफर से संबंधित शिकायतों का निपटारा
- स्वीकृत रिक्त पदों की सीमा तक प्रतिनियुक्ति की अनुमति
यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, ताकि शिक्षकों को बार-बार मुख्यालय के चक्कर न लगाने पड़ें और शिकायतों का समाधान तेजी व पारदर्शिता से हो सके।


