भागलपुर, 07 जुलाई 2025 — विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत लापरवाही बरतने पर भागलपुर जिला प्रशासन ने एक शिक्षक को निलंबित कर दिया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना, भागलपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार मणिकांत दास, विशिष्ट शिक्षक, मध्य विद्यालय सिमरिया, रंगरा चौक (बीएलओ बूथ संख्या 165) को निर्वाचन कार्य में उदासीनता बरतने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के अधीन कर दिया गया है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी, रंगरा चौक-सह-सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन (पत्रांक-662, दिनांक 07.07.2025) में उल्लेख किया गया कि श्री दास द्वारा 07 जुलाई को अपराह्न तक मतदाता सत्यापन संबंधी कार्यों में कोई रुचि नहीं ली गई। उन्होंने अधिकारियों के फोन कॉल का उत्तर भी नहीं दिया और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया, जो गंभीर अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी में आता है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि श्री दास जानबूझकर निर्वाचन कार्य में बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक अति गंभीर कदाचार है। इन परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरंभ की जा रही है।
निलंबन अवधि के दौरान श्री दास का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सबौर का कार्यालय निर्धारित किया गया है। इस अवधि में नियमानुसार उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता अनुमन्य होगा। आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा।
यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी, भागलपुर के निर्देश पर की गई है।


