शिक्षक भर्ती : SC से बीएड अभ्यर्थियों को नही मिली राहत, मामला दूसरी बेंच में ट्रांसफर,बिहार सरकार ने वापस ली याचिका

सुप्रीम कोर्ट में आज बिहार के बीएड पास अभ्यर्थियों को लेकर सुनवाई हुई। बीएड कैंडिडेट्स को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दूसरी बेंच में ट्रांसफर कर दिया है। इधर बिहार सरकार ने एसएलपी वापस ले ली है। बदलाव के साथ दूसरी याचिका दायर करेगी।

बता दें कि क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की थी। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है।

बिहार सरकार ने 25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई। बता दें कि बिहार में 1 लाख 70 हजार 461 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें करीब 80 हजार प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में बीएड डिग्री मात्र को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना है. वहीं इस फैसले का असर बड़ी तादाद में बीएड डिग्रीधारियों पर पड़ा और वो बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए. वहीं उनकी उम्मीद अभी बनी हुई है. दरअसल, बिहार सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गयी थी।

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