सुप्रीम कोर्ट से एल्विश यादव को बड़ी राहत, सांप के जहर मामले में केस खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज सांपों के जहर से जुड़े मामले को खत्म कर दिया है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति उज्जल भूयां की पीठ ने 19 मार्च को सुनाए अपने फैसले में कहा कि जांच के दौरान कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया और मामला प्रथम दृष्टया राजनीति से प्रेरित प्रतीत होता है।

यह मामला सितंबर 2023 में सामने आया था, जब हरियाणा पुलिस ने नोएडा में एक कथित रैकेट का भंडाफोड़ किया था। आरोप था कि पार्टियों में सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा था। इस मामले में एल्विश यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 8(2) सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था।

एल्विश यादव ने शुरू से ही सभी आरोपों से इनकार किया था। उनका कहना था कि जो वीडियो सामने आए हैं, वे पुराने हैं और उनमें किसी प्रकार के जहर के इस्तेमाल का प्रमाण नहीं है। फैसले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, “सच की हमेशा जीत होती है। जय श्री राम।”

पहले सुनवाई में कोर्ट ने जताई थी चिंता

इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए सख्त टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा था कि यदि लोकप्रिय लोग सांप जैसे जीवों का इस तरह उपयोग करते हैं, तो इससे समाज में गलत संदेश जा सकता है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया था कि क्या किसी को चिड़ियाघर में जाकर जानवरों के साथ इस तरह व्यवहार करने की अनुमति दी जा सकती है और क्या यह कानून का उल्लंघन नहीं है।

फिलहाल, कोर्ट के ताजा फैसले के बाद एल्विश यादव को इस मामले में बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।

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