ग्रामीण बिहार में बहुमंजिला निर्माण पर सख्ती की तैयारी, नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य

बिहार के ग्रामीण इलाकों में अब बहुमंजिला इमारत या मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य किया जा सकता है। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में नई नियमावली का प्रारूप तैयार कर लिया है, जिसे जल्द लागू किए जाने की संभावना है। प्रस्ताव को पहले विधि विभाग और उच्चस्तरीय समिति की मंजूरी मिलेगी, इसके बाद इसे राज्य मंत्रिपरिषद और फिर विधानमंडल में पारित कराया जाएगा।

दरअसल, शहरों से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे अपार्टमेंट निर्माण को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है, ताकि अनियंत्रित और अवैध निर्माण पर रोक लगाई जा सके। नई नियमावली में रेरा (रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम) की तर्ज पर एक प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बनने वाली बहुमंजिला इमारतों के नक्शे को मंजूरी देगा और निर्माण कार्यों की निगरानी करेगा।

प्रस्तावित नियमों के अनुसार, 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली सभी परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य होगा। साथ ही, बिल्डरों को खरीदारों से प्राप्त राशि का 70 प्रतिशत एक अलग खाते में रखना होगा, जिसका उपयोग केवल उसी परियोजना के निर्माण में किया जा सकेगा।

इसके अलावा, यदि बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देते हैं, तो उन्हें खरीदारों को ब्याज सहित मुआवजा देना होगा। बिल्डरों को परियोजना का लेआउट, निर्माण योजना, सभी सरकारी स्वीकृतियां और कार्य प्रगति की पूरी जानकारी प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही, बिल्डअप एरिया और कारपेट एरिया का स्पष्ट विवरण देना भी अनिवार्य होगा, ताकि खरीदारों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।

नियमावली में यह भी प्रावधान है कि निर्माण के बाद पांच वर्षों के भीतर यदि किसी प्रकार की संरचनात्मक खामी या निर्माण दोष पाया जाता है, तो बिल्डर को उसे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के ठीक करना होगा। साथ ही, खरीदारों को शिकायत की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण के पास अपनी बात रखने का अधिकार भी मिलेगा।

इस नई व्यवस्था से ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे निर्माण कार्यों में पारदर्शिता आएगी और खरीदारों के हितों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी।

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