बिना परमिट और पीयूसी के वाहन चलाने वालों पर कड़ा प्रहार— बसें जब्त, चालान कटे

बिहार परिवहन विभाग राज्यभर में बिना कागजात के चल रहे वाहनों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। पटना के मसौढ़ी में शनिवार को चेकिंग अभियान के दौरान 107 वाहनों से कुल 11 लाख 85 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। ये वाहन बिना परमिट और लाइसेंस के सड़कों पर चल रहे थे।

चेकिंग के दौरान कई चालक भागते नजर आए

हादसों में वृद्धि को देखते हुए विभाग द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। मसौढ़ी में अपर जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई सघन जांच के दौरान कई वाहन चालक चेकपोस्ट से भागने का प्रयास करते दिखे। विशेष रूप से कई ऑटो चालक निरीक्षण से बचने की कोशिश में भागते दिखाई दिए।

“ऑनलाइन चालान काटा गया” — परिवहन अधिकारी

अपर जिला परिवहन पदाधिकारी पिंकू कुमार ने बताया,
“सड़कों पर बिना उचित कागजात लिए चलने वाले वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मसौढ़ी में विशेष अभियान चल रहा है। एमवी एक्ट का उल्लंघन करने वालों पर कागजात में कमी मिलने पर ऑनलाइन चालान काटा गया।”

किन दस्तावेजों की जांच हुई?

मसौढ़ी के कर्पूरी चौक और पूर्वी बस स्टैंड पर परमिट और लाइसेंस की जांच की गई।
जांच में कई बसों में:

  • वैध परमिट
  • बीमा पत्र
  • फिटनेस सर्टिफिकेट
  • प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC)

नहीं मिला। साथ ही, बकाया टैक्स भी पाया गया, जिसके चलते कुछ बसों को जब्त किया गया।


क्या है वाहन परमिट लाइसेंस?

वाहन परमिट एक कानूनी दस्तावेज है, जो व्यावसायिक एवं परिवहन वाहनों को सार्वजनिक मार्गों पर परिचालन की अनुमति देता है। यात्रियों को लाने-ले जाने या माल ढुलाई के लिए परमिट प्राप्त करना अनिवार्य है। निजी वाहनों को इसमें छूट होती है।

क्यों जरूरी है परमिट लाइसेंस?

  • व्यावसायिक संचालन की अनुमति
  • सुरक्षा और बीमा मानकों का पालन
  • शहर और राज्य सीमा में आवागमन की वैधता

परमिट के प्रकार

  • माल ढुलाई (Goods Permit)
  • यात्री वाहन परमिट
  • राज्य परमिट
  • राष्ट्रीय परमिट

सरकारी वाहन, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड को इससे छूट है।


परमिट के लिए आवेदन कैसे करें?

परमिट के लिए आवेदन परिवहन कार्यालय (RTO) या ऑनलाइन पोर्टल पर किया जा सकता है।
इसके लिए ज़रूरी दस्तावेज़:

  • पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC)
  • फिटनेस सर्टिफिकेट
  • बीमा
  • टैक्स भुगतान की रसीद
  • पहचान पत्र

शुल्क जमा करने और दस्तावेजों की जांच के बाद परमिट जारी कर दिया जाता है।


 

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