रंगरा CO का बयान : म्यूटेशन विवाद पर मुखिया के आरोप निराधार, मानहानि का मुकदमा दायर करने की चेतावनी

भागलपुर (नवगछिया)।रंगरा अंचल क्षेत्र में म्यूटेशन प्रक्रिया को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर अंचलाधिकारी आशीष कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मदरौनी पंचायत के मुखिया अजित सिंह उर्फ मुन्ना द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और भ्रामक बताया है।

CO आशीष कुमार ने स्पष्ट किया कि म्यूटेशन रिजेक्शन का निर्णय विधिसम्मत प्रक्रिया और अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर लिया गया था। उन्होंने कहा कि जिस भूमि का म्यूटेशन किया जाना था, वह पांच हिस्सेदारों की साझेदारी वाली जमीन है, जिसका अब तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। विक्रेता विक्रम कुमार सिंह ने अपने हिस्से से अधिक भूमि की बिक्री कर दी थी, जिस पर अन्य हिस्सेदारों द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी।

दस्तावेज़ जांच में मामला स्पष्ट
CO ने बताया कि दस्तावेज़ों की गहन जांच के बाद यह साफ हुआ कि विवादित भूमि का म्यूटेशन इस स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नियमानुसार, ऐसे मामलों में म्यूटेशन प्रक्रिया को रोका जाता है। इसी कारण संबंधित आवेदन को रिजेक्ट किया गया।

सोशल मीडिया वीडियो को बताया झूठा और भ्रामक
अंचलाधिकारी ने मुखिया द्वारा सोशल मीडिया पर किए गए आरोपों को “झूठा और भ्रामक” बताते हुए कहा कि इस तरह की बयानबाज़ी उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि इस वीडियो के कारण उन्हें मानसिक या प्रशासनिक कठिनाई होती है, तो वे मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे।

म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी
CO आशीष कुमार ने यह भी स्पष्ट किया कि रंगरा अंचल में म्यूटेशन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से की जा रही है। वर्तमान में अंचल कार्यालय के डोंगल सिस्टम में कुल 9 म्यूटेशन केस पेंडिंग हैं। इनमें 2 मामले 60 दिन के भीतर हैं, जबकि 1 मामला 78 दिनों का है, जिसका शीघ्र निपटारा किया जा रहा है।

CO की अपील : अफवाहों से बचें
अंचलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि वे किसी भी अफवाह या भ्रामक सूचना के प्रभाव में न आएं। सभी म्यूटेशन केस का निपटारा विधिसम्मत प्रक्रिया और निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जा रहा है।


 

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