भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस के पूर्व प्रमुख अधिकारियों समेत 24 अन्य इकाइयों को कंपनी से धन के हेर-फेर के मामले में प्रतिभूति बाजार से पांच साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने अंबानी पर 25 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अनिल अंबानी पर पांच साल तक किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी इकाई में निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद लेने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा 24 इकाइयों पर 21 करोड़ रुपये से लेकर 27 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने रिलायंस होम फाइनेंस को छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया और छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में धन की कथित हेरा-फेरी को लेकर सेबी ने वित्त वर्ष 2018-19 की अवधि के लिए जांच की। सेबी ने जांच में पाया कि अनिल अंबानी ने कंपनी के अन्य प्रमुख लोगों की मदद से कंपनी से धन निकालने के लिए एक धोखाधड़ी की योजना बनाई। इसमें इस पैसे को कंपनी से जुड़ी इकाइयों को कर्ज के रूप में दिखाया गया था।
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