पटना से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है। भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने शहर के सभी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया है। पटना डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जो 12 मई से 17 मई 2025 तक प्रभावी रहेगा।
सभी स्कूल अब केवल सुबह की पाली में खुलेंगे
जारी आदेश के अनुसार, पटना जिले के सभी सरकारी, गैर-सरकारी, निजी एवं मान्यता प्राप्त स्कूलों को अब केवल सुबह की पाली में ही संचालित किया जाएगा।
- नई समय-सीमा: स्कूल सुबह से लेकर अधिकतम 11:30 बजे तक ही खुले रहेंगे।
- 11:30 बजे के बाद किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- यह आदेश प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी लागू होगा।
डीएम का बयान
डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है:
“जिले में अत्यधिक तापमान और दोपहर के समय बढ़ती गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत 11:30 बजे के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाता है।”
स्कूलों को समय पुनर्निर्धारित करने का निर्देश
सभी विद्यालय प्रबंधनों को निर्देश दिया गया है कि वे शिक्षण गतिविधियों का समय संशोधित कर इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
आदेश की वैधता
- प्रभावी तिथि: 12 मई 2025
- अंतिम तिथि: 17 मई 2025
- लक्ष्य: छात्रों की स्वास्थ्य सुरक्षा और लू से बचाव