सासाराम: सब जज-1 आरती जायसवाल निलंबित, हाईकोर्ट का आदेश जारी

सासाराम | 3 अगस्त 2025: सिविल कोर्ट, सासाराम की सब जज-1 सह एसीजेएम (ACJM) आरती जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पटना हाईकोर्ट द्वारा की गई है। निलंबन की पुष्टि करते हुए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पीके मलिक ने औपचारिक पत्र जारी किया है।

अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित

जारी पत्र में कहा गया है कि सब जज-1 आरती जायसवाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही विचाराधीन है। इस स्थिति में बिहार न्यायिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2020 के तहत उन्हें निलंबित किया जाता है।

मुख्यालय रहेगा यथावत, स्टेशन छोड़ने की अनुमति नहीं

हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान आरती जायसवाल का मुख्यालय रोहतास, सासाराम में ही रहेगा। साथ ही, उन्हें बिना पूर्व अनुमति के स्टेशन छोड़ने की मनाही की गई है।

जांच के बाद होगी अगली कार्रवाई

सूत्रों के अनुसार, निलंबन प्रारंभिक अनुशासनात्मक कदम के रूप में लिया गया है। मामले की जांच के निष्कर्ष के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।


 

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