पटना, 9 जून 2025।सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अब अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों का नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 अधिसूचित कर दी है। इस योजना के तहत बिहार समेत पूरे देश में नामित अस्पतालों में अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।
बिहार में स्कीम लागू करने की प्रक्रिया शुरू
राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। जल्द ही ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा अस्पतालों सहित अन्य चिकित्सालयों को नामित किया जाएगा, ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों को समय पर उपचार मिल सके।
अधिकतम सात दिनों तक कैशलेस उपचार
इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार मरीजों को अधिकतम सात दिनों तक अस्पताल में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी अस्पताल के पास इलाज की पूरी सुविधा नहीं है, तो वह घायल को तुरंत दूसरे बड़े अस्पताल में रेफर करेगा। इसके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी अस्पताल को ही करनी होगी।
सड़क दुर्घटना में त्वरित इलाज से बचेगी जान
परिवहन सचिव श्री संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी ने कहा कि सरकार सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने और बेहतर इलाज दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस योजना से घायलों को तुरंत और मुफ़्त इलाज मिलेगा, जिससे कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी।
नामित अस्पतालों को इलाज खर्च का मिलेगा भुगतान
योजना के अंतर्गत नामित अस्पताल इलाज के बाद अपने बिल पोर्टल पर अपलोड करेंगे। इसके बाद राज्य स्वास्थ्य अभिकरण बिलों की जांच कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नोडल एजेंसी बनाया गया है।
ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा अस्पताल होंगे योजना में शामिल
इस योजना में ऐसे अस्पताल शामिल किए जाएंगे, जो ट्रॉमा और पॉली-ट्रॉमा इलाज की सुविधा रखते हों। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, वहां प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को बड़े अस्पताल में रेफर किया जाएगा।