राजदेव रंजन हत्याकांड: तीन दोषियों को आजीवन कारावास, पत्नी को मिलेगा मुआवजा

सिवान, 10 सितंबर 2025:सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में बुधवार को विशेष सीबीआई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीन दोषियों — रोहित कुमार सोनी (मौलेश्वरी चौक), विजय कुमार गुप्ता (शुक्ला टोली) और सोनू कुमार गुप्ता — को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, तीनों पर विभिन्न धाराओं में 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

विशेष सीबीआई कोर्ट की जज नमिता सिंह ने यह सजा धारा 302 (हत्या), धारा 120 बी (षड्यंत्र) और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत सुनाई।

पत्नी ने दर्ज कराई थी FIR, 8 साल चला मामला

13 मई 2016 को सिवान रेलवे स्टेशन के पास पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद उनकी पत्नी आशा रंजन ने FIR दर्ज कराई थी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई और लगभग 8 साल तक सुनवाई के बाद यह फैसला आया।

बरी आरोपियों पर अपील की तैयारी

इस केस में अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां, रिशु जायसवाल समेत तीन आरोपी 30 अगस्त को बरी किए गए थे। इस पर सीबीआई के वरीय विशेष लोक अभियोजक राकेश दूबे ने कहा कि “हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे क्योंकि इनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं।”

पत्नी को मिलेगा मुआवजा

विशेष जज ने आदेश दिया कि मृतक की पत्नी आशा रंजन को उचित मुआवजा दिया जाए। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।


 

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