नवादा में ‘गुरुकुल’ ब्रांड की नकली नमकीन फैक्ट्री पर छापा, ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप

नवादा। जिले के खरीदी बीघा स्थित एक नकली नमकीन फैक्ट्री पर नगर थाना पुलिस ने मंगलवार देर रात छापा मारा। यह फैक्ट्री ‘गुरुकोल’ नाम से नमकीन उत्पाद कर रही थी, जो कि झारखंड के पेटरवार निवासी संजय कुमार गुप्ता के ट्रेडमार्क ‘गुरुकुल’ का कथित रूप से उल्लंघन है। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर दिया है।

असली ब्रांड के मालिक ने लगाए गंभीर आरोप

संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने ‘गुरुकुल’ नामक ब्रांड का ट्रेडमार्क संख्या 1386109 और कॉपीराइट संख्या A 134/139/2020 भारत सरकार से विधिवत रूप से प्राप्त किया है। इसके अलावा उन्हें ‘गुरुकुल दादा निमकी’ के लिए 25 अप्रैल 2025 को कॉपीराइट संख्या A-20250158789 भी प्रदान किया गया है।

उन्होंने कहा कि वर्षों से उनके ब्रांड की नमकीन देशभर में बेची जा रही है और इसे उपभोक्ताओं का विश्वास प्राप्त है।

नकली ब्रांड बेचने वालों पर लगाया नामजद आरोप

संजय गुप्ता के अनुसार, नवादा के अंकुश इंटरप्राइसेज (मालिक गोलू जी) और अजय फूड प्रोडक्ट्स (मालिक विक्की कुमार), प्लॉट संख्या E-B, इंडस्ट्रियल एरिया, नवादा द्वारा गुरुकुल के नाम से मिलते-जुलते ब्रांड ‘गुरुकोल’ का प्रयोग कर नकली नमकीन तैयार की जा रही थी।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने विरोध किया, तो उल्टा धमकियाँ दी गईं और कहा गया कि, “कॉपीराइट और ट्रेडमार्क की कोई कीमत नहीं है, जो करना है कर लो।”

कानून के अनुसार यह अपराध है

संजय गुप्ता ने जोर दिया कि भारत सरकार के कानून के अनुसार, पंजीकृत ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति गंभीर कानूनी अपराध है।

उन्होंने दावा किया कि संबंधित आरोपी व्यक्तियों ने कभी भी ट्रेडमार्क या कॉपीराइट के लिए वैध रूप से दस्तावेज दाखिल नहीं किए हैं और उनके द्वारा किया जा रहा व्यापार पूरी तरह अवैध है।

पुलिस जांच में जुटी, फैक्ट्री सील

पुलिस ने शिकायत के आधार पर फैक्ट्री को सील कर जांच शुरू कर दी है। यह मामला बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा होने के कारण कानूनी तौर पर संवेदनशील माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है और मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


 

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