भागलपुर, 11 जुलाई 2025: भागलपुर में पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) के पद पर कार्यरत रहे कुमार अनुज को सामान्य प्रशासन विभाग ने बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के तहत वेतन वृद्धि पर तीन बार रोक की सजा बरकरार रखी है। विभाग ने उनका पुनर्विलोकन अभ्यावेदन (अपील) भी खारिज कर दिया है।
कृषि बाजार समिति मामले में दोषी पाए गए
यह कार्रवाई वर्ष 2016-17 में कृषि उत्पादन बाजार समिति, बागबाड़ी से जुड़े एक मामले में की गई है। विभाग की जांच में कुमार अनुज अनियमितता के दोषी पाए गए थे। इसके आधार पर उन्हें निंदन की सजा दी गई थी। विभाग ने उनके खिलाफ अनुशासनिक समिति की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए 4 जनवरी 2024 को दोषी ठहराया था।
वर्तमान पदस्थापना वैशाली में
कुमार अनुज फिलहाल वैशाली में वरीय उप समाहर्ता के पद पर पदस्थापित हैं। विभागीय कार्यवाही के तहत उन्होंने अपने बचाव में पुनर्विलोकन याचिका (अपील) दाखिल की थी, जिसे सामान्य प्रशासन विभाग ने विचारोपरांत अस्वीकार कर दिया है।
अनियमितता पर सख्त प्रशासनिक रुख
सरकार का यह निर्णय यह दर्शाता है कि अनियमितता या लापरवाही बरतने वाले प्रशासनिक अधिकारियों पर अब कठोर कार्रवाई की जा रही है। न केवल जांच पूरी की जा रही है, बल्कि दोष सिद्ध होने पर सजा भी दी जा रही है, चाहे अधिकारी किसी भी पद पर कार्यरत हों।


