बेवजह चेन खींचना पड़ेगा महंगा: पूर्व रेलवे ने दी सख्त चेतावनी, हजारों यात्रियों की यात्रा होती है प्रभावित

कोलकाता, 12 मार्च 2026। ट्रेनों में बिना कारण अलार्म चेन खींचने की बढ़ती घटनाओं को लेकर पूर्व रेलवे ने यात्रियों को सख्त चेतावनी दी है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कई लोग छोटी-छोटी व्यक्तिगत वजहों से ट्रेन की चेन खींच देते हैं, जिससे न केवल ट्रेन की समयबद्धता प्रभावित होती है बल्कि हजारों यात्रियों को भी भारी परेशानी उठानी पड़ती है।

पूर्व रेलवे ने एक प्रेस बयान जारी कर बताया कि अलार्म चेन केवल वास्तविक आपात स्थिति—जैसे आग लगना, चिकित्सा आपातकाल या किसी गंभीर सुरक्षा खतरे—के लिए ही बनाई गई है। इसका दुरुपयोग पूरे रेलवे नेटवर्क को बाधित कर देता है और कई ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ता है।

मिठाई के लिए चेन खींचना पड़ा भारी

रेलवे द्वारा साझा किए गए एक मामले में एक यात्री को चेन खींचना महंगा पड़ गया। जानकारी के अनुसार, बिप्लब बाउरी (नाम परिवर्तित) 63101 लोकल ट्रेन से बेथुयाडहरी जा रहे थे। ट्रेन कृष्णानगर स्टेशन से निकल चुकी थी, तभी उनकी पत्नी को याद आया कि वे प्रसिद्ध सरभाजा मिठाई खरीदना भूल गए हैं।

इस पर घबराहट में यात्री ने ट्रेन की चेन खींच दी, जिससे ट्रेन को बीच रास्ते में रोकना पड़ा। हालांकि मिठाई खरीदने की कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने कार्रवाई करते हुए यात्री पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा दिया।

दोस्त को ट्रेन पकड़वाने की कोशिश भी बनी मुसीबत

ऐसा ही एक और मामला सामने आया जिसमें अयान मल्लिक (नाम परिवर्तित) ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए ट्रेन की चेन खींच दी। बताया गया कि जब ट्रेन हावड़ा स्टेशन से रवाना हो रही थी, तभी उनका दोस्त प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहा था।

दोस्त की मदद करने के लिए अयान ने ट्रेन की चेन खींच दी। लेकिन यह कदम उनके लिए मुसीबत बन गया। रेलवे सुरक्षा बल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में ले लिया और उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई।

एक ट्रेन रुकने से कई ट्रेनें होती हैं प्रभावित

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, जब कोई यात्री बिना उचित कारण के चेन खींचता है तो ट्रेन का वैक्यूम ब्रेक सक्रिय हो जाता है और पूरी ट्रेन अचानक रुक जाती है। इसका असर केवल उस एक ट्रेन पर ही नहीं पड़ता, बल्कि उसके पीछे आने वाली कई अन्य ट्रेनों की गति भी प्रभावित होती है।

इससे एक्सप्रेस ट्रेनें, मालगाड़ियां और उपनगरीय लोकल ट्रेनें भी देर से चलने लगती हैं। परिणामस्वरूप हजारों यात्री—जिनमें दफ्तर जाने वाले लोग, छात्र और मरीज शामिल होते हैं—अपना कीमती समय खो देते हैं।

रेलवे अधिनियम के तहत सख्त सजा का प्रावधान

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिबराम माझि ने कहा कि तुच्छ कारणों से चेन खींचना केवल अनुशासनहीनता नहीं बल्कि एक गंभीर अपराध है। रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत बिना उचित कारण के चेन खींचने पर दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक की कैद, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2024–25 के दौरान इस तरह के मामलों पर सख्ती से कार्रवाई की गई। इस अवधि में कुल 4394 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 4172 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में कुल 19 लाख 64 हजार 591 रुपये का जुर्माना भी वसूला गया।

यात्रियों से अपील

पूर्व रेलवे ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति और अन्य यात्रियों के समय का सम्मान करें। यात्रा से पहले स्टेशन समय पर पहुंचें और ट्रेन में चढ़ने से पहले अपने सामान की अच्छी तरह जांच कर लें।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अलार्म चेन एक जीवनरक्षक व्यवस्था है, जिसका उपयोग केवल आपातकालीन स्थिति में ही किया जाना चाहिए। छोटी-सी लापरवाही न केवल आपकी यात्रा खराब कर सकती है बल्कि आपको कानूनी परेशानी में भी डाल सकती है।

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