
पटना में लगातार पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
2 जून तक लागू रहेगा आदेश
जिला दंडाधिकारी, पटना की अदालत की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध 2 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया है कि दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल असर डाल सकती है।
प्रशासन ने पहले जारी आदेश में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ग-5 तक की कक्षाओं के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था।
आंगनबाड़ी केंद्रों को मिली सीमित छूट
हालांकि बाद में आदेश में आंशिक संशोधन किया गया। प्रशासन ने कहा कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण संबंधी सेवाएं जारी रखना जरूरी है। इसी को देखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को सीमित समय के लिए खोलने की अनुमति दी गई है।
अब जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र सुबह 10 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे।
आदेश में क्या कहा गया?
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया:
“जिले में रह रहे अधिक तापमान, विशेष रूप से दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।”
इसके साथ ही प्रशासन ने सभी स्कूल प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
गर्मी को लेकर प्रशासन अलर्ट
राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में इन दिनों तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भी लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह दी है।
प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखें और उन्हें तेज धूप से बचाएं।


