पटना हाईकोर्ट ने बचाया टूटता रिश्ता: जज की समझाइश से पति-पत्नी फिर हुए एक, कोर्ट से ही ससुराल के लिए हुई विदाई

पटना: आज के समय में जहां वैवाहिक रिश्ते छोटी-छोटी बातों पर टूट रहे हैं, वहीं पटना हाईकोर्ट ने एक बिखरते दांपत्य जीवन को फिर से जोड़कर अनूठी मिसाल पेश की है। अदालत की समझाइश के बाद पति-पत्नी के बीच चल रहा विवाद खत्म हो गया और दोनों परिवार भी इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए।

सुनवाई पूरी होने के बाद पत्नी अदालत से ही मुस्कुराते हुए अपने पति, सास और ससुर के साथ ससुराल के लिए रवाना हो गई।

पति ने हाईकोर्ट में लगाई थी गुहार

मामले में पति गोलू ने अपनी पत्नी को साथ रखने की मांग करते हुए पटना हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका दायर की थी।

इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस कुमार मनीष की खंडपीठ ने की।

कोर्ट में मौजूद रहे दोनों परिवार

सुनवाई के दौरान पति-पत्नी के अलावा दोनों पक्षों के माता-पिता भी अदालत में उपस्थित रहे। जजों ने सभी पक्षों से बातचीत की और रिश्ते को बचाने का प्रयास किया।

अदालत की समझाइश के बाद दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से इस विवाह को स्वीकार कर लिया।

कोर्ट ने कहा- दोनों बालिग हैं, साथ रहने का अधिकार है

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि लड़का और लड़की दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी इच्छा से विवाह किया है। जब दोनों पति-पत्नी के रूप में साथ रहना चाहते हैं तो परिवारों को भी उनके निर्णय का सम्मान करना चाहिए।

कोर्ट में ही मिला आशीर्वाद

जजों की पहल के बाद दोनों पक्षों के माता-पिता ने अदालत में ही नवदंपति को आशीर्वाद दिया। इसके बाद पत्नी अपने पति और सास-ससुर के साथ खुशी-खुशी ससुराल के लिए रवाना हो गई।

याचिका का हुआ निष्पादन

दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद हाईकोर्ट ने गोलू की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का निष्पादन कर दिया।

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से सरकारी अधिवक्ता सुनील कुमार मंडल और सहायक अधिवक्ता नीलम कुमारी उपस्थित थे, जबकि गोलू और उसके परिवार की ओर से अधिवक्ता अनुराग सिंह ने पक्ष रखा।

पटना हाईकोर्ट का यह फैसला केवल कानूनी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संवाद और समझाइश के माध्यम से एक परिवार को फिर से जोड़ने की सकारात्मक मिसाल बन गया।

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