पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार पर 46 लाख का जुर्माना लगाया, इस मामले में HC ने सुनाया फैसला

पटना हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए बिहार की डबल इंजन सरकार के ऊपर 46 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस और कुछ कर्मियों की मनमानी के कारण भारी नुकसान हुआ है।

दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार के कुछ कर्मचारियों द्वारा 60 हजार लीटर इथेनॉल के मामले में फैसला सुनाया है। अदालत ने पाया कि पुलिस और कुछ कर्मचारियों ने अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करते हुए राज्य के खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया है।

यह मामला राउल निर्माण प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया था। कंपनी ने आरोप लगाया था कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से खरीदा गया 60 हजार लीटर इथेनॉल, जिसे मोतिहारी ले जाया जाना था, को पुलिस ने जब्त कर लिया और नष्ट कर दिया गया।

हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बजंथरी और जस्टिस शशि भूषण प्रसाद सिंह की खंडपीठ ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार को 45,44,800 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, कंपनी को हुए मानसिक पीड़ा और परेशानी के लिए एक लाख रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है।

  • Related Posts

    कैमूर में ‘शिक्षा के मंदिर’ की मर्यादा तार-तार! नशे में झूमते गुरुजी का वीडियो वायरल, आर्केस्ट्रा गर्ल के साथ अश्लीलता पर भी गिरी गाज; DEO का कड़ा एक्शन

    Share Add as a preferred…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *