नगरीय क्षेत्र में समाहित पैक्सों द्वारा भी की जाएगी धान अधिप्राप्ति, सहकारिता विभाग ने पदाधिकारियों को दिए ये निर्देश

नगर निकाय के रूप में अधिसूचित निबंधित कृषि साख समितियों द्वारा धान अधिप्राप्ति कार्य किए जाने के संबंध में सहकारिता विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किया है।

विभाग द्वारा जारी पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम में शामिल हो गए पैक्स के उपविधि में आवश्यक संशोधन एवं नाम परिवर्तन हेतु कार्यालय निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना के पूर्व से निर्गत आदेश द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को इस कार्य हेतु अधिकृत किया गया है।

पुनः उक्त बिन्दु पर यह उल्लेखित किया गया है कि नगर निकाय के क्षेत्र में समाहित पैक्सों की उपविधि में परिवर्तन कर उन्हें नगर निकाय कृषि साख समिति के रूप में निबंधित कर दिया गया हो तो वह अपने भौगोलिक क्षेत्र के अधीन धान अधिप्राप्ति कार्य कर सकते है। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि नगर निकाय क्षेत्र में आंशिक एवं पूर्ण रूप से आने वाले पैक्स का पुनर्गठन कर निबंधन नहीं कराया गया हो तो भी पूर्व से निबंधित पैक्सों द्वारा अपने भौगोलिक क्षेत्र (ग्रामीण एवं नगर निकाय में शामिल क्षेत्र) के सभी किसानों से धान अधिप्राप्ति की जा सकेगी।

WhatsApp Channel VOB का चैनल JOIN करें
  • Related Posts

    “जागरूकता के बाद अब कार्रवाई: जमुई में चालकों से ₹3.08 लाख का चालान वसूला गया”

    Continue reading
    पटना में बड़े बिल्डर से 5 करोड़ की रंगदारी, पूर्व पुलिसकर्मी बना गैंगस्टर लाली सिंह पर आरोप

    Continue reading

    प्रातिक्रिया दे

    आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *