भागलपुर जिला प्रशासन का आदेश : 11 से 14 सितंबर तक प्रत्येक थाना में होगा शस्त्र सत्यापन

विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन का आदेश

भागलपुर, 10 सितंबर 2025।आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के दौरान विधि-व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी (लाइसेंसधारी) अपने शस्त्र और अनुज्ञप्ति का भौतिक सत्यापन 11 से 14 सितंबर 2025 तक अपने-अपने संबद्ध थाना में कराएँ।

किन शस्त्रों का सत्यापन होगा?

जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सत्यापन की प्रक्रिया में निम्नलिखित शस्त्र शामिल होंगे:

  • रिवाल्वर
  • पिस्टल
  • राइफल
  • एक नाली बंदूक
  • दो नाली बंदूक
  • अनिषिद्ध (N.P. Bore)

प्रशासन की सख्त चेतावनी

शस्त्र सत्यापन प्रक्रिया का पालन नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

  • उनकी अनुज्ञप्ति निलंबित/रद्द की जा सकती है।
  • शस्त्र की जब्ती (Seizure) की कार्रवाई भी होगी।

अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

प्रत्येक थाना में सत्यापन प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए थानावार दंडाधिकारियों एवं थाना अध्यक्षों की प्रतिनियुक्ति की गई है।

क्यों ज़रूरी है यह सत्यापन?

चुनाव के दौरान शांति, सुरक्षा और विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए शस्त्रों का सत्यापन आवश्यक है। प्रशासन का यह कदम संभावित दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।


 

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