बिहार शिक्षा विभाग का नया फरमान, अब बोरे के बाद कबाड़ भी बेचेंगे गुरुजी

बिहार शिक्षा विभाग के ACS केके पाठक का नया आदेश एक बार फिर से सुर्खियों में है. शिक्षा सचिव के आदेश के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तो हो ही रहा है, लेकिन शिक्षकों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. के के पाठक ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा लिया है।

हर रोज कोई ना कोई नए फरमान भी जारी किए जा रहे हैं. हालांकि कुछ फरमानों पर सियासत भी फुल स्पीड में हो रही है. आज फिर ACS केके पाठक ने एक नया फरमान जारी किया है. इस फरमान के तहत अब प्रधानाध्यापक को स्कूल के कबाड़ को बेचने जिम्मेदारी भी होगी और उससे मिलने वाली राशि को स्कूल के GOB खाते में जमा करवानी होगी।

अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने निर्देश के बाद बांका शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र जारी किया है. इस पत्र में लिखा है कि उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में आपने विद्यालय के अनउपयुक्त (कबाड़) सामग्री अविलम्ब बेचकर प्राप्त राशि को विद्यालय के GOB खाता में जमा करें और प्राप्य राशि को VC के माध्यम से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अवगत कराये।

आपको बता दें कि हाल ही में ऐसा ही एक और आदेश शिक्षा सचिव ने जारी किया था, जिसमें कहा गया है कि मिड डे मील के तहत जो भी खाद्यान्न स्कूलों को दिया किया जाता है, उसके बोरे को बेचने की जिम्मेदारी भी अभी स्कूल के शिक्षकों की होगी. इस आदेश के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी चर्म पर है।

  • Related Posts

    बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 जारी: 85.19% छात्र-छात्राएं सफल, बेटियों ने फिर मारी बाजी

    पटना | (BSEB) ने इंटरमीडिएट…

    Continue reading
    बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव: अप्रैल 2026 से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य, परीक्षाएं भी होंगी आयोजित

    पटना, 23 मार्च 2026:बिहार के…

    Continue reading

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *