भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा 13 दिसंबर को जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यह लोक अदालत एक साथ तीन स्थानों पर आयोजित होगी—
- भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर
- नवगछिया अनुमंडल न्यायालय परिसर
- कहलगांव अनुमंडल न्यायालय परिसर
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में श्रम विवाद, बिजली बिल मामलों, राजस्व संबंधित वादों, तथा न्यायालय में लंबित अनेक प्रकरणों का त्वरित समाधान किया जाएगा। उद्देश्य है—लोगों को आसान, सुलभ और उचित समय सीमा में न्याय उपलब्ध कराना।
जागरूकता रैली से की गई शुरुआत
लोक अदालत को सफल बनाने के लिए आज भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर से एक जागरूकता रैली निकाली गई।
रैली को जिला जज धर्मेंद्र कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें कई न्यायाधीश, न्यायिक पदाधिकारी और न्यायालय कर्मी शामिल रहे।
जिला जज ने कहा कि यह इस वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत है और इसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोग अपने लंबित विवादों का समाधान यहां करवाएं। लोक अदालत में किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और अधिकतर मामलों का उसी दिन निपटारा कर दिया जाता है।
ऑनलाइन जुर्माने वाले मामलों के निपटारे की भी तैयारी
भागलपुर व्यवहार न्यायालय के प्रिंसिपल जज राजकुमार राजपूत ने बताया कि इस बार प्रयास किया जा रहा है कि—
- मोटर वाहन अधिनियम के तहत ऑनलाइन जुर्माने से जुड़े मामलों का भी निपटारा लोक अदालत में कराया जा सके।
उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे अपने किसी भी लंबित विवाद या प्रकरण के समाधान के लिए लोक अदालत में अवश्य उपस्थित हों।


