
भागलपुर।शहर में बिना अनुमति लगाए गए होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए डिज्नीलैंड संचालकों सहित कई व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। नगर आयुक्त के निर्देश पर अतिक्रमण दस्ते ने अभियान चलाकर दोनों डिज्नीलैंड संचालकों से 10-10 हजार रुपये जुर्माना वसूला।
आदमपुर और जीरोमाइल में अवैध प्रचार सामग्री मिली
नगर प्रबंधक विनय यादव ने बताया कि शुक्रवार को नगर आयुक्त के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आदमपुर स्थित सीएमएस स्कूल परिसर में हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एंड डिज्नीलैंड और रंजन कुमार द्वारा जीरोमाइल के पास लगाए गए डिज्नीलैंड द्वारा बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाई गई थी।
इसके बाद नगर आयुक्त ने अतिक्रमण दस्ता को निर्देश दिया कि तत्काल अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए जाएं और संबंधित संस्थानों पर जुर्माना लगाया जाए।
अन्य प्रतिष्ठानों पर भी हुई कार्रवाई
जांच के क्रम में कृष्णा सिल्क, मेन्टॉस एडुसर्व, मानिक चंद्र ज्वेलर्स और गायत्री युटेन्सील बर्तन जैसे प्रतिष्ठानों को भी बिना अनुमति बैनर लगाने का दोषी पाया गया। इन पर भी नियमानुसार जुर्माना किया गया।
नगर निगम की सख्ती
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार अवैध माना जाएगा और दोषियों के विरुद्ध सीधी कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि कानूनी प्रक्रिया का पालन करें और शहरी सौंदर्यीकरण में सहयोग करें।