भागलपुर में जमीन की खरीद-बिक्री पर बड़ी रोक, 30 जून 2027 तक नहीं होगा नया निर्माण

पटना: बिहार सरकार ने राज्य के शहरी विकास को योजनाबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने चार प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और नए निर्माण कार्यों पर 30 जून 2027 तक अस्थायी रोक लगाने की अधिसूचना जारी की है।

सरकार के अनुसार, इस निर्णय का उद्देश्य इन क्षेत्रों के लिए विस्तृत मास्टर प्लान तैयार करना है, ताकि भविष्य में आधुनिक सुविधाओं से युक्त योजनाबद्ध शहर विकसित किए जा सकें।

इन चार शहरों में लागू होगा प्रतिबंध

नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार यह प्रतिबंध निम्नलिखित शहरों के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में लागू रहेगा—

  • भागलपुर
  • मुजफ्फरपुर
  • छपरा
  • सीतामढ़ी

इन क्षेत्रों में अब मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर भविष्य के विकास कार्यों को मंजूरी दी जाएगी।

निर्माण और भूमि विकास पर भी रोक

सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल जमीन की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं रहेगा।

अधिसूचित क्षेत्रों में—

  • नई इमारतों का निर्माण,
  • भूमि विकास,
  • किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधि

पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किस कानून के तहत लिया गया फैसला?

यह निर्णय बिहार शहरी आयोजना एवं विकास अधिनियम, 2012 की धारा 9(7) तथा बिहार शहरी आयोजना एवं विकास नियमावली, 2014 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।

सरकार का मानना है कि बिना समुचित योजना के होने वाला विकास भविष्य में यातायात, जल निकासी, आवास और अन्य शहरी समस्याओं को बढ़ा सकता है। इसलिए पहले व्यापक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और उसके बाद ही विकास कार्य शुरू होंगे।

पहले भी लागू हो चुका है ऐसा प्रतिबंध

यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया हो।

इससे पहले अप्रैल 2026 में भी कई प्रस्तावित टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और निर्माण कार्यों पर रोक लगाई गई थी। बाद में पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर समेत अन्य शहरों में भी इसी तरह के प्रतिबंध लागू किए गए थे।

जमीन मालिकों के लिए विशेष व्यवस्था

पूर्व में लगे प्रतिबंध के दौरान कई भू-स्वामियों ने आर्थिक जरूरतों का हवाला देते हुए सरकार से राहत की मांग की थी।

इसके बाद राज्य सरकार ने विशेष व्यवस्था करते हुए बिहार राज्य आवास बोर्ड को ऐसे क्षेत्रों में जमीन खरीदने का अधिकार दिया। इच्छुक भूमि स्वामी आवेदन देकर अपनी जमीन आवास बोर्ड को बेच सकते हैं, जिसके बाद संबंधित जिला प्रशासन मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी करता है।

12 नए आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना

राज्य सरकार बिहार के विभिन्न हिस्सों में 12 आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें डेहरी समेत कई शहर शामिल हैं।

इन टाउनशिप में आधुनिक सड़कें, बेहतर जल निकासी व्यवस्था, हरित क्षेत्र, आवासीय सुविधाएं और अन्य आधारभूत ढांचे विकसित किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि योजनाबद्ध शहरी विकास से रोजगार, निवेश और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।

इसी उद्देश्य से मास्टर प्लान तैयार होने तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के अनियोजित निर्माण और जमीन के लेन-देन पर रोक लगाई गई है।

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