भागलपुर, 10 नवंबर 2025:
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। निर्देशों की अवहेलना करने पर 170 शस्त्र अनुज्ञप्ति धारकों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं, जबकि 2 लोगों के शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
शस्त्र सत्यापन नहीं कराने वालों पर कार्रवाई
चुनाव के मद्देनज़र सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने-अपने थाने में शस्त्र सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया था। लेकिन बड़ी संख्या में लाइसेंसधारियों ने अब तक सत्यापन नहीं कराया, जिससे उनकी मंशा संदिग्ध मानी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, भागलपुर और पुलिस अधीक्षक, नवगछिया ने:
- सत्यापन नहीं कराने वालों की सूची
- सत्यापन कराने के बाद भी शस्त्र जमा नहीं करने वालों की सूची
- मृत अनुज्ञप्तिधारियों की सूची
तैयार कर जिला प्रशासन को भेजी थी।
DM ने तत्काल प्रभाव से की कार्रवाई
जिला दंडाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने प्रस्तावित सूची के आधार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए:
✅ 170 शस्त्र अनुज्ञप्ति निलंबित
✅ 2 शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द
करने का आदेश जारी कर दिया है।
रद्द लाइसेंस वाले व्यक्तियों के शस्त्र जप्त करने का निर्देश संबंधित थाने को दिया गया है।
चुनाव के दौरान सुरक्षा सर्वोपरि
चुनावी माहौल में शस्त्रों का सत्यापन और जमा कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी तरह की अशांति या गड़बड़ी की संभावना खत्म की जा सके।






