दिल्ली | लैंड फॉर जॉब घोटाले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों को फिलहाल दो दिन की राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में सोमवार को सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने आरोप तय करने के फैसले को टालते हुए अगली तारीख 10 दिसंबर निर्धारित की।
सीबीआई को संशोधित स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश
अदालत ने सीबीआई से कहा है कि वह सभी अभियुक्तों की संशोधित स्थिति रिपोर्ट पेश करे।
इससे पहले भी 4 दिसंबर को अदालत ने रिपोर्ट में अस्पष्टता के कारण सुनवाई आगे बढ़ाई थी।
विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने ने सीबीआई से 103 आरोपियों की ताज़ा स्थिति स्पष्ट करने को कहा था, क्योंकि इनमें से 4 आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसी आधार पर मामला 8 दिसंबर से आगे बढ़ाकर 10 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया।
क्या हैं आरोप?
सीबीआई के अनुसार, 2004 से 2009 के बीच जब लालू यादव रेल मंत्री थे, तब:
- पश्चिम मध्य रेलवे में ग्रुप-डी की नियुक्तियों के बदले
- लाभार्थियों ने लालू परिवार या उनके करीबियों को जमीन उपहार में दी या ट्रांसफर की।
सीबीआई का दावा है कि ये नियुक्तियां नियमों के उल्लंघन के साथ की गईं और इसी आधार पर लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया।


